• Sun. Mar 8th, 2026

    विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ को बड़ा झटका, सर्टिफिकेट पर हाई कोर्ट का आदेश रद्द

    विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। डिविजन बेंच ने सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया। यह आदेश फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़ा था। इसके साथ ही कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि CBFC को सुना जाना जरूरी है। बिना CBFC की सुनवाई के फैसला नहीं हो सकता। दरअसल, मामला सेंसर सर्टिफिकेशन विवाद से जुड़ा है। पहले सिंगल जज ने CBFC को निर्देश दिया था।

    उस आदेश में फिल्म को प्रमाणित करने को कहा गया था। हालांकि, CBFC ने उस फैसले को चुनौती दी। इसी कारण मामला डिविजन बेंच पहुंचा।


    हाईकोर्ट ने आदेश क्यों रद्द किया

    सबसे पहले, कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया। कोर्ट के अनुसार, CBFC को पूरा मौका नहीं मिला। इसलिए, सिंगल जज मेरिट्स पर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा, कोर्ट ने एक और कमी बताई। चेयरपर्सन के आदेश को औपचारिक चुनौती नहीं दी गई थी। इसी वजह से फैसला टिक नहीं सका।

    इस बीच, पढ़ें:जम्मू-कश्मीर के डोडा में सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 10 जवानों की मौत


    अब आगे क्या होगा

    अब मामला फिर सिंगल जज को भेजा गया है। साथ ही, कोर्ट ने जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। इसके बाद, सभी पक्ष अपनी दलील रखेंगे। वहीं, निर्माता याचिका में बदलाव कर सकते हैं।


    फिल्म की रिलीज पर असर

    फिलहाल, फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसलिए, रिलीज की तारीख साफ नहीं है। हालांकि, अगली सुनवाई से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस बीच, कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

    वहीं, यह भी पढ़ें:NEET छात्रा विवादित मौत मामला: जांच में 6 लोगों के DNA सैंपल लिए, क्या शंभू हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ?

    Share With Your Friends If you Loved it!