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    अंकिता हत्या केस: 2 साल 8 महीने में तीनों आरोपी दोषी

    ankita

    उत्तराखंड के अंकिता हत्या मामले में, 18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोषी ने उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और एक सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद नहर से अंकिता का शव बरामद किया. इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी और न्याय की मांग तेज कर दी. पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और मामले की न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया.

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    कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को हत्या के मामले में दोषी ठहराया. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोष साबित हुआ है. कोर्ट का अंतिम निर्णय कुछ ही देर में सुनाया जाएगा.

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    उत्तराखंड में कोटद्वार कोर्ट फैसले पर हाई अलर्ट, दोषी की सुनवाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर बैरिकेडिंग की व्यवस्था

    अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। कोटद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार भेजी गई. अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरी व्यवस्था की.

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