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    11 दिन बाद राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से मिलेगी रिहाई, हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

    राजपाल

    बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2018 के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने 9 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के कारण तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में था और भुगतान विवाद ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी थीं। इस स्थिति में अदालत के निर्देशों का पालन करना उनके लिए जरूरी हो गया।

    वे इस मामले में लगातार जांच का सामना कर रहे थे। शुरू में अदालत ने उन्हें तय शर्तों के अनुसार भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, समय पर राशि जमा न होने से स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद अदालत ने फरवरी के पहले सप्ताह में उन्हें जेल जाने का निर्देश दिया। इस फैसले ने उनकी कानूनी चुनौतियां और बढ़ा दीं।

    पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बार-बार देरी को गंभीरता से लिया और तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया। भुगतान न करने की स्थिति अदालत के सामने स्पष्ट थी, इसलिए जमानत पहले मंजूर नहीं हुई।

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    राजपाल यादव को 11 दिन बाद शर्तों के साथ जमानत मिली

    बाद में उन्हें राहत मिली। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने आर्थिक सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप, 16 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। यह जमानत केवल सीमित अवधि के लिए है और 18 मार्च तक मान्य है।

    यह जमानत उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दी गई है। वे शाहजहांपुर में अपने भतीजे की शादी में शामिल होना चाहते हैं। उनके वकील ने अदालत को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये की एफडी जमा कर दी गई है। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया।

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