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    फ्रेशर पार्टी में छात्र की मौत सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख मुआवजे का आदेश दिया

    फ्रेशर पार्टी

    झारखंड के रांची स्थित बीआईटी मेसरा में फ्रेशर पार्टी के दौरान छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें छात्र के माता-पिता को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान को यह राशि देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी.

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    यह घटना 14 नवंबर 2024 को बीआईटी मेसरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित फ्रेशर पार्टी के दौरान हुई थी. पार्टी में कई छात्र मौजूद थे, तभी कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि इस दौरान कुछ छात्रों ने राजा पासवान की पिटाई कर दी. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.राजा पासवान के पिता चंदन पासवान ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि उनके बेटे को लाठी, डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया था. उन्होंने बताया कि उसके शरीर पर मारपीट के कई निशान थे. घटना के बाद यह मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया.

    फ्रेशर पार्टी में छात्र की मौत पर माता पिता को मुआवजा देने का आदेश

    इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संस्थान के दावों को गलत साबित किया. कॉलेज की ओर से कहा गया था कि छात्र की हालत शराब के सेवन की वजह से बिगड़ी थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए और शराब के कारण हालत बिगड़ने की बात सही नहीं पाई गई. इससे मामले में मारपीट की आशंका मजबूत हुई.सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान संस्थान के वकील ने अदालत से मुआवजा देने के लिए कुछ समय मांगा. अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए संस्थान को दो सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी.

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