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महाराष्ट्र ने ई-बाइक टैक्सी मसौदा नियम जारी, सुझाव पांच जून तक मांगे

taxi

महाराष्ट्र सरकार ने ई-बाइक टैक्सी सेवा के लिए नया मसौदा नियम जारी किया है. इसके तहत केवल उन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा जिनके पास 50 या उससे अधिक ई-बाइक होंगी. बुकिंग केवल ऐप के माध्यम से होगी. नियमों में महिला सुरक्षा, बीमा, GPS ट्रैकिंग, पुलिस जांच और कंट्रोल रूम की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. सरकार ने इन नियमों पर सुझाव पांच जून तक आमंत्रित किए हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ई-बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नियमों का एक ड्राफ्ट (मसौदा) 22 मई को जारी किया है. इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित पक्षों से पांच जून तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. यह ड्राफ्ट महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 नाम से जारी हुआ है.

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नए नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है

  • केवल लाइसेंसधारी कंपनियां ही सेवाएं दे सकेंगी, जिनके पास कम से कम 50 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों का बेड़ा हो.
  • टैक्सियों का पंजीकरण महाराष्ट्र में होना अनिवार्य है और सभी जरूरी बीमा, फिटनेस व परमिट होना चाहिए.
  • बाइक टैक्सी को सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही बुक किया जा सकेगा, सड़क से सीधे सवारी लेना मना है.
  • बाइक का रंग पीला और उस पर ‘Bike Taxi’ लिखा होना जरूरी होगा। अधिकतम सफर 15 किलोमीटर तक ही हो सकेगा.
  • चालकों की उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
  • हर चालक की पुलिस जांच अनिवार्य होगी और हर तीन महीने में सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐप में महिला सवारी के लिए महिला चालक चुनने का विकल्प होगा.
  • चालक की ड्यूटी 8 घंटे तक सीमित होगी और महिला चालकों की जानकारी साझा नहीं की जाएगी.
  • बाइक टैक्सी की गति 60 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी और सेपरेटर अनिवार्य होगा.
  • बारिश के मौसम में सवारी के लिए रक्षा कवर (कवच) देना अनिवार्य होगा.
  • सेवा प्रदाताओं को चालक और सवारी दोनों के लिए 2 लाख रुपये तक का बीमा देना होगा.
  • हर कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए 5 लाख रुपये का सुरक्षा जमा और 1 लाख रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। लाइसेंस की अवधि 5 साल होगी.
  • हर ऑपरेटर को 24×7 कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा.

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