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    गाजियाबाद में 11 निर्धारित स्थानों पर मिलेंगे ग्रीन पटाखे, 5 से 7 नवंबर तक बिक्री, देखें पूरी लिस्ट

    गाजियाबाद

    दीपावली के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने 11 निर्धारित स्थानों को मंजूरी दी है। इन जगहों पर 5 से 7 नवंबर तक अस्थायी दुकानें लगेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुकानदार केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी। दुकानदारों को सुरक्षा संबंधी सभी जरूरी इंतजाम भी सुनिश्चित करने होंगे। प्रशासन ने निर्धारित नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया है।

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    गाजियाबाद के तीनों जोन में निर्धारित हुए 11 बिक्री स्थल

    प्रशासन ने गाजियाबाद के नगर, ट्रांस हिंडन और देहात क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर, विजयनगर और सेक्टर-9 रामलीला मैदान शामिल हैं। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ पर दुकानें लगेंगी। वहीं, देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 बिक्री स्थल रहेंगे। इन सभी स्थानों पर निर्धारित अवधि के दौरान ही पटाखों की बिक्री होगी। प्रशासन ने लोगों से अधिकृत दुकानों से ही पटाखे खरीदने की अपील की है।

    एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने पटाखों की बिक्री व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बिक्री सुनिश्चित करेगा। अधिकारी आबादी से दूर और अग्नि सुरक्षा की उचित व्यवस्था वाले स्थानों पर ही दुकानें लगाने की अनुमति देंगे। प्रशासन लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करेगा। पुलिस ने विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से दीपावली मनाने की अपील भी की है।

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    अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी

    गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया है। पुलिस ने सिविल लाइंस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए हैं। इसके अलावा कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की है। अधिकारी अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। पुलिस निर्धारित बिक्री स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अवैध पटाखों की खरीदारी से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान की है। अदालत के आदेश के अनुसार लोग 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान पटाखे चला सकेंगे। कोर्ट ने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश के तहत केवल CSIR-NEERI और PESO से आवश्यक मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के उत्साह के साथ प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

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