फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोंकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई पुलिस ने आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत करनी होगी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी को फायरिंग की घटना के बाद गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना उचित रहेगा।
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की मांग ठुकराई
फायरिंग की यह घटना रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सबूत जुटाए। इसके आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस और बचाव पक्ष दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। पुलिस ने कहा कि आरोपी से और जानकारी निकलवाने के लिए हिरासत जरूरी है। वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया और इसे अनावश्यक बताया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
अब आरोपी प्रवीण लोंकर न्यायिक हिरासत में रहेगा और आगे की सुनवाई तय तारीख पर होगी। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। इस केस ने फिल्म इंडस्ट्री और आम लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।
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