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    कानपुर लैंबॉर्गिनी मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को 20 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत

    कानपुर

    कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, पुलिस जांच में यह सामने आया था कि हादसे के समय कार शिवम ही चला रहे थे।

    कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवम मिश्रा स्वयं पेश हुए। इस दौरान अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए, क्योंकि जांच अधिकारी दो बार नोटिस देने का पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर सके। अंततः कोर्ट ने शिवम को जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।

    जानकारी के मुताबिक, यह हादसा वीआईपी रोड पर हुआ था, जिसमें करीब 12 करोड़ रुपये की लैंबॉर्गिनी कार शामिल थी। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने शिवम मिश्रा को सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

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    कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसा: शिवम मिश्रा को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत

    डीसीपी अतुल श्रीवास्तव के अनुसार, पांच टीमों ने छापेमारी कर शिवम को कानपुर से पकड़ा। वायरल वीडियो और पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हादसे के वक्त शिवम ही ड्राइविंग सीट पर थे। हालांकि बचाव पक्ष ने ड्राइवर मोहन लाल के गाड़ी चलाने का दावा किया था।

    घटना के बाद मौके पर कुछ बाउंसरों के होने और कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश के आरोप भी लगे। प्रारंभिक जांच में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस शिवम के घर पहुंची थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाद में गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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