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    दिल्ली

    दिल्ली में 2 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था के चलते मेट्रो सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा। यात्रियों को इन स्टेशनों से प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में धारा 163 भी लागू की है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई गतिविधियों पर रोक लगाई है। प्रशासन ने सार्वजनिक बैठकों और पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया। पुलिस ने जुलूस, प्रदर्शन, धरना और पिकेटिंग जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई। लोगों को नारेबाजी और भाषण देने से भी बचने के निर्देश मिले हैं। इसके अलावा हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से आदेशों का पालन करने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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    11 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही बंद

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की। DMRC ने 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास रोकने की घोषणा की। इनमें जनपथ, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन शामिल हैं। सूची में राजीव चौक और सेवा तीर्थ स्टेशन भी शामिल हैं। मंडी हाउस और लोक कल्याण मार्ग स्टेशन भी बंद रहेंगे। यात्रियों को INA और चावड़ी बाजार स्टेशनों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, कुछ प्रमुख स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजीव चौक, मंडी हाउस और नई दिल्ली पर इंटरचेंज जारी रहेगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर भी यात्रियों को इंटरचेंज सुविधा मिलेगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेनी चाहिए। मेट्रो प्रशासन स्थिति के अनुसार आगे जानकारी जारी कर सकता है।

    दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए धारा 163 लागू की। पुलिस ने बिना अनुमति सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के तहत पांच या अधिक लोगों का समूह भी प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने पर भी रोक लगाई है। धरना, पिकेटिंग और नारेबाजी जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। लोग बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर भाषण भी नहीं दे सकेंगे। पुलिस ने हथियार और लाठी जैसे सामान लेकर चलने पर रोक लगाई। तलवार, डंडे, पत्थर और अन्य समान वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से किसी अनधिकृत भीड़ का हिस्सा नहीं बनने को कहा। पुलिस ने आदेश तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत हो सकती है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और निर्देशों का पालन करने को कहा।

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    नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने 2 अक्टूबर को प्रभावित मार्गों पर आवाजाही नियंत्रित करने की जानकारी दी। अधिकारियों ने यात्रियों को प्रभावित सड़कों से बचने की सलाह दी। लोगों से यात्रा की योजना पहले बनाने की अपील भी की गई। कनॉट प्लेस और पटेल चौक के आसपास ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा। GPO और टॉल्स्टॉय मार्ग पर भी यातायात व्यवस्था बदली जा सकती है। जंतर-मंतर रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी डायवर्जन रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा। यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह मिली। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करेंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने और नियमों का पालन करने को कहा। लोगों को डायवर्जन संकेतों और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

    इन प्रतिबंधों और डायवर्जन के कारण दिल्ली में यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को बंद स्टेशनों की जानकारी रखनी चाहिए। यात्री इंटरचेंज उपलब्ध स्टेशनों के जरिए अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने वाले लोगों को ट्रैफिक अपडेट पहले जांचना चाहिए। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह जारी की है। प्रभावित मार्गों पर पहुंचने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय रखना चाहिए। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार यातायात और मेट्रो संचालन बदल सकता है। यात्रियों को आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर अपनी यात्रा तय करनी चाहिए। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल नहीं होने को कहा। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से सहयोग मांगा। स्थिति बदलने पर संबंधित विभाग नए निर्देश जारी कर सकते हैं।

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